भारत का संविधान Bharat Ka Samvidhan भारत का संविधान विश्व के किसी भी गणतांत्रिक देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। इसमें अब 465 अनुच्छेद, तथा 12 अनुसूचियां हैं और ये 22 भागों में विभाजित है। परन्तु इसके निर्माण के समय मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, जो 22 भागों में विभाजित थे
इसमें केवल 8 अनुसूचियां थीं। संविधान में सरकार के संसदीय स्वरूप की व्यवस्था की गई है जिसकी संरचना कुछ अपवादों के अतिरिक्त संघीय है।
केन्द्रीय कार्यपालिका का सांविधानिक प्रमुख राष्ट्रपति है। भारत के संविधान की धारा 79 के अनुसार, केन्द्रीय संसद की परिषद् में राष्ट्रपति तथा दो सदन है जिन्हें राज्यों की परिषद राज्यसभा तथा लोगों का सदन लोकसभा के नाम से जाना जाता है।
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संविधान की धारा 74 (1) में यह व्यवस्था की गई है कि राष्ट्रपति की सहायता करने तथा उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होगा, राष्ट्रपति इस मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार अपने कार्यों का निष्पादन करेगा। इस प्रकार वास्तविक कार्यकारी शक्ति मंत्रिपरिषद् में निहित है
Bharat ka Samvidhan — चित्र उपलब्ध नहीं है
भारतीय संविधान के भाग
| भाग | विषय | अनुच्छेद |
|---|---|---|
| भाग 1 | संघ और उसके क्षेत्र | (अनुच्छेद 1-4) |
| भाग 2 | नागरिकता | (अनुच्छेद 5-11) |
| भाग 3 | मूलभूत अधिकार | (अनुच्छेद 12 – 35) |
| भाग 4 | राज्य के नीति निदेशक तत्त्व | (अनुच्छेद 36 – 51) |
| भाग 4A | मूल कर्तव्य | (अनुच्छेद 51A) |
| भाग 5 | संघ | (अनुच्छेद 52-151) |
| भाग 6 | राज्य | (अनुच्छेद 152 -237) |
| भाग 7 | संविधान (सातवाँ संशोधन) अधिनियम, 1956 द्वारा निरसित | (अनु़चछेद 238) |
| भाग 8 | संघ राज्य क्षेत्र | (अनुच्छेद 239-242) |
| भाग 9 | पंचायत | (अनुच्छेद 243- 243O) |
| भाग 9A | नगरपालिकाएँ | (अनुच्छेद 243P – 243ZG) |
| भाग 10 | अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र | (अनुच्छेद 244 – 244A) |
| भाग 11 | संघ और राज्यों के बीच सम्बन्ध | (अनुच्छेद 245 – 263) |
| भाग 12 | वित्त, सम्पत्ति, संविदाएँ और वाद | (अनुच्छेद 264 -300A) |
| भाग 13 | भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार | (अनुच्छेद 301 – 307) |
| भाग 14 | संघ और राज्यों के अधीन सेवाएँ | (अनुच्छेद 308 -323) |
| भाग 14A | अधिकरण | (अनुच्छेद 323A – 323B) |
| भाग 15 | निर्वाचन | (अनुच्छेद 324 -329A) |
| भाग 16 | कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबन्ध सम्बन्ध | (अनुच्छेद 330- 342) |
| भाग 17 | राजभाषा | (अनुच्छेद 343- 351) |
| भाग 18 | आपात उपबन्ध | (अनुच्छेद 352 – 360) |
| भाग 19 | प्रकीर्ण | (अनुच्छेद 361 -367) |
| भाग 20 | संविधान के संशोधन | अनुच्छेद |
| भाग 21 | अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबन्ध | (अनुच्छेद 369 – 392) |
| भाग 22 | संक्षिप्त नाम, प्रारम्भ, हिन्दी में प्राधिकृत पाठ और निरसन | (अनुच्छेद 393 – 395) |
Constitution of India (भारत का संविधान)
भारत के संविधान में कितनी धारा है?
भारत के संविधान की 511 धारा है?
भारत का संविधान कितने देशों से लिया गया है?
भारत का संविधान 60 देशों से लिया गया है?
भारतीय संविधान कितने दिन में पूरा हुआ था?
भारत के संविधान पर अंतिम हस्ताक्षर कब हुए?
24 नवम्बर 1949 में हुई
भारत के संविधान में कितने पेज है?
भारत का संविधान 251 पेज (251 pages) का है

